Pradhan Mantri Kisan Nidhi Yojana (PM KISAN) 2019
KYA UDDESHYA HAI :-
देश में छोटे और सीमांत किसानो को आय संबंधी सहयता दिये जाने का वेवस्था भारत सरकार द्वारा केंद्र से सहयता (पीएम किसान) नाम की एक योजना इसी वर्ष आरम्भ किया गया है !
यह योजना लघु और सीमांत किसानो को उनके निवेश एवम अन्य Need. के लिये एक Difinite आय सहयता करते हुये उनके पूरक आय प्रदान करने में सहयता करेगी !
जिसमे उनकी अपनी जरूरतों को विशेष रूप से Crops चक्र के पश्च्यात संभावित आय प्राप्त होने से पहले होने वाले संभावित आय देने की सुनश्चित करती है !
यह योजना उन्हें साहूकारों के चुंगल में फसने से भी Saves और खेती करने में उनको समय - समय पर Family मिलते रहेगी है ! यह योजना उन्हें अपनी कृषि कार्य करने में Helps के साथ - साथ ही Lifes यापन करने में भी बहुत सहयोग मिलता रहेगा !
यह योजना 01दिशम्बर 2k18 से लागु की गयी है ! लागु करने के समय से ही किसान को यह Profit का हक़दार हो गये है !
01दिशम्बर 2k19 के बाद किसी किसान की मृत्यु (Death) हो जाती है तो उनके वारिस इस योजना के लाभ पाने के पात्र हुंगे लेकिन उनका परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी का होना चाहिये !
परिवार की परिभाषा :-
लघु एवं सीमांत परिवार एक ऐसा Family होगा जिसमे पति ,पत्नी एवं 18 वर्ष से काम के बच्चो समिलित है !जिनके पास राज्य एवं केंद्र शासित परदेशो भूअभिलेख में समलित रूप से दो हेक्टयर (5 एकड़ ) तक की कृषि Able भूमि हो !
किसान परिवारों के चिन्हीकरण :-
2015 -16 में हुई कृषि गणना के आकड़ो के आधार पर वर्ष 2018 -19 में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों का अनुमान किया गया है ! अर्थात 2018 -19 के लिये लघु एवं सीमांत किसानो के पास भू -जोत की अनुमादित संख्या 13.15 करोड़ है !
उच्च आया श्रेणी की Family के अनुमादित Countings 12.50 करोड़ होगी !
लघु एवं सीमांत किसान परिवारों सहयता राशि :-
लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रू० की सहयता राशि सीधे किसान के Banks Account में चार - चार माह में तीन किस्तों में दी जायेगी ! ये रकम 01दिशम्बर 2k18 से 31 मार्च 2k19 की अवधी में प्रथम क़िस्त इसी years में चिन्हित किसानो को दी जाएगी और दूसरे किस्तों में दी जाएगी !
Profitable किसान का आधार अनिवार्य रूप से लिया जायेगा ! वर्ष 2019 -20 से लाभ आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से ही सीधे बैंक खाते में दे दिया जाएगा ! परन्तु 2018 -19 की प्रथम क़िस्त जारी करने के लिये उन्ही लाभार्थी का आधार लिया जायेगा जिनके पास उपलब्ध है और शेष लाभार्थी से उनकी पहचान के लिए वैकल्पिक पहचान पात्र प्राप्त किये जायेगे ! परन्तु ऐसे Profitable को आधार हेतु नमांकन Neccesary रूप से करवाना होगा !जिससे की आगामी किस्ते आधार आधारित Databases से हो सके ! एक परिवार से एक ही Apply के पात्र हुंगे जैसे - पति ,पत्नी और 18 वर्ष से काम के बच्चे को एक ही Family माना जायेगा !18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर बच्चे को अलग Family माना जायेगा !
जिन किसानो को जमीन नहीं है क्या उसको Profit मिलेगा :-
जिन किसान के पास एक भी Lands नहीं है ! उन किसानो को यह योजना का Profit नहीं मिलेगा ! किसान स्मयंन निधि योजना का Profit लेने के लिये किसान के पास भूमि योग्य जमीन होना अति आवश्यक है !
प्रधान किसान स्मयंन निधि का आवश्यक Document :-
1. आधार कार्ड.
2. बैंक खाता संख्या / ifc code.
3. mobile no.
जिसमे उनकी अपनी जरूरतों को विशेष रूप से Crops चक्र के पश्च्यात संभावित आय प्राप्त होने से पहले होने वाले संभावित आय देने की सुनश्चित करती है !
यह योजना उन्हें साहूकारों के चुंगल में फसने से भी Saves और खेती करने में उनको समय - समय पर Family मिलते रहेगी है ! यह योजना उन्हें अपनी कृषि कार्य करने में Helps के साथ - साथ ही Lifes यापन करने में भी बहुत सहयोग मिलता रहेगा !
योजना लागु होने का Times :-
यह योजना 01दिशम्बर 2k18 से लागु की गयी है ! लागु करने के समय से ही किसान को यह Profit का हक़दार हो गये है !
01दिशम्बर 2k19 के बाद किसी किसान की मृत्यु (Death) हो जाती है तो उनके वारिस इस योजना के लाभ पाने के पात्र हुंगे लेकिन उनका परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी का होना चाहिये !
परिवार की परिभाषा :-
लघु एवं सीमांत परिवार एक ऐसा Family होगा जिसमे पति ,पत्नी एवं 18 वर्ष से काम के बच्चो समिलित है !जिनके पास राज्य एवं केंद्र शासित परदेशो भूअभिलेख में समलित रूप से दो हेक्टयर (5 एकड़ ) तक की कृषि Able भूमि हो !
किसान परिवारों के चिन्हीकरण :-
2015 -16 में हुई कृषि गणना के आकड़ो के आधार पर वर्ष 2018 -19 में लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों का अनुमान किया गया है ! अर्थात 2018 -19 के लिये लघु एवं सीमांत किसानो के पास भू -जोत की अनुमादित संख्या 13.15 करोड़ है !
उच्च आया श्रेणी की Family के अनुमादित Countings 12.50 करोड़ होगी !
लघु एवं सीमांत किसान परिवारों सहयता राशि :-
लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 रू० की सहयता राशि सीधे किसान के Banks Account में चार - चार माह में तीन किस्तों में दी जायेगी ! ये रकम 01दिशम्बर 2k18 से 31 मार्च 2k19 की अवधी में प्रथम क़िस्त इसी years में चिन्हित किसानो को दी जाएगी और दूसरे किस्तों में दी जाएगी !
Profitable किसान का आधार अनिवार्य रूप से लिया जायेगा ! वर्ष 2019 -20 से लाभ आधार आधारित डेटाबेस के माध्यम से ही सीधे बैंक खाते में दे दिया जाएगा ! परन्तु 2018 -19 की प्रथम क़िस्त जारी करने के लिये उन्ही लाभार्थी का आधार लिया जायेगा जिनके पास उपलब्ध है और शेष लाभार्थी से उनकी पहचान के लिए वैकल्पिक पहचान पात्र प्राप्त किये जायेगे ! परन्तु ऐसे Profitable को आधार हेतु नमांकन Neccesary रूप से करवाना होगा !जिससे की आगामी किस्ते आधार आधारित Databases से हो सके ! एक परिवार से एक ही Apply के पात्र हुंगे जैसे - पति ,पत्नी और 18 वर्ष से काम के बच्चे को एक ही Family माना जायेगा !18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर बच्चे को अलग Family माना जायेगा !
जिन किसानो को जमीन नहीं है क्या उसको Profit मिलेगा :-
जिन किसान के पास एक भी Lands नहीं है ! उन किसानो को यह योजना का Profit नहीं मिलेगा ! किसान स्मयंन निधि योजना का Profit लेने के लिये किसान के पास भूमि योग्य जमीन होना अति आवश्यक है !
प्रधान किसान स्मयंन निधि का आवश्यक Document :-
1. आधार कार्ड.
2. बैंक खाता संख्या / ifc code.
3. mobile no.
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